लापरवाही पर निरस्त हो सकता है आवेदन, पिता के आय प्रमाण पत्र को ही मिलेगी मान्यता
Kanpur । छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को आवेदन से पहले आधार कार्ड, बैंक खाता और जरूरी दस्तावेजों की त्रुटियां दुरुस्त करानी होंगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समय से पहुंचाने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके भविष्य से जुड़ी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के 1,06,523 विद्यार्थियों को करीब 300 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई थी।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते सक्रिय होने चाहिए। आधार और पैन लिंक कराने के साथ बैंक खाते की एनपीसीआई मैपिंग भी समय से पूरी कराई जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन में पिता का आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। पिता के निधन की स्थिति में माता और माता-पिता दोनों के न होने पर अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगाया जा सकेगा। विद्यार्थी स्वयं का आय प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर ने बताया कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति के लिए संस्थानों को 5 अगस्त तक और दशमोत्तर संस्थानों को 15 अगस्त तक मास्टर डाटा सत्यापन पूरा करना होगा। पूर्वदशम में नए आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर तक और नवीनीकरण आवेदन 11 अगस्त से 25 अगस्त तक होंगे।
दशमोत्तर में नए आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर और नवीनीकरण आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, एडीआईओएस प्रशांत द्विवेदी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


