सजा पूरी होने के बाद अर्थदंड न चुका पाने से थे जेल में बंद, संस्था और विधिक प्राधिकरण ने की मदद
Kanpur । जिला कारागार, कानपुर नगर में बंद ऐसे दो सिद्धदोष बंदियों को रिहा कर दिया गया, जो अपनी मूल सजा पूरी करने के बावजूद केवल जुर्माना न अदा कर पाने के कारण जेल में निरुद्ध थे।यह पहल स्वयंसेवी संस्था “अपराध मुक्त सामाजिक चिकित्सा समिति, कानपुर नगर” और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त सहयोग से संभव हो सकी।
दोनों बंदियों का अर्थदंड जमा कराए जाने के बाद उन्हें रिहा किया गया।जेल अधीक्षक आर.के. पाण्डेय के अनुसार, मनीष पासी (निवासी गंगागंज, थाना महाराजगंज) को आठ माह और बबलू यादव (निवासी बजरिया पुरवा, थाना कोतवाली) को 11 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
दोनों बंदी अपनी निर्धारित सजा पूरी कर चुके थे, लेकिन अर्थदंड न चुका पाने के कारण अतिरिक्त अवधि जेल में बितानी पड़ रही थी।इस मौके पर संस्था के चेयरमैन आशुतोष बाजपेई, कोषाध्यक्ष योगेश बाजपेई, काउंसलर प्रथिक बाजपेई सहित जेल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।


