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कानपुर

Kanpur : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को अब 16 दिसंबर तक मिलेगा मौका

Akash Chaudhary

17 नवंबर को प्रारूप प्रकाशित, चार जनवरी को आएगी अंतिम सूची,मतदाता सूची में नाम नहीं तो 16 दिसंबर तक करें आवेदन, 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ

Kanpur । मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और दर्ज विवरण में संशोधन कराने से वंचित लोगों को निर्वाचन आयोग ने अतिरिक्त समय दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। अब पात्र मतदाता 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा।

पहले दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
चार दिन बूथों पर बैठेंगे बी

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन चारों दिनों में सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जहां मतदाताओं को आवेदन भरने में सहायता मिलेगी। बीएलओ के पास मतदाता सूची और जरूरी आवेदन पत्र उपलब्ध रहेंगे।

तीन तरह के आवेदन पत्र निर्धारित

नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम-पते समेत अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। निवास स्थान बदलने पर भी फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा।
विशेष अभियान में आने वाले पात्र मतदाता अपनी अद्यतन फोटो, जन्मतिथि और निवास प्रमाण संबंधी अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ लेकर पहुंचें। परिवार के किसी सदस्य का मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होने पर उसकी संख्या भी साथ रखें।

महेंद्र सिंह तंवर ने मतदाताओं से अपील की कि वे बीएलओ से संपर्क कर अपना और परिवार के पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित समय में फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।