Saturday, July 25, 2026
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Kanpur : पत्नी की हत्या में पति और साली को उम्रकैद, शव यमुना में फेंक मिटाए थे सबूत

अवैध संबंधों के विरोध में रची थी हत्या की साजिश, शव यमुना में फेंककर बनाई थी भागने की झूठी कहानी

Kanpur । घाटमपुर में पत्नी की हत्या कर शव यमुना नदी में फेंकने के दो साल पुराने चर्चित मामले में एंटी डकैती कोर्ट ने पति और उसकी सगी छोटी बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए आठ अहम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया।

अभियोजन के अनुसार फतेहपुर के भागलपुर गांव निवासी रामबाबू ने वर्ष 2017 में बेटी सुनैना की शादी रेउना के कटरी निवासी शैलेंद्र उर्फ शैलेश से की थी। शादी के बाद शैलेंद्र के अपनी साली मैना देवी से संबंध बन गए। इसका विरोध करने पर दोनों ने सुनैना की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव यमुना नदी में फेंक दिया और परिजनों को गुमराह करने के लिए सुनैना के किसी के साथ भाग जाने की झूठी कहानी गढ़ दी।
दो फरवरी 2024 को शैलेंद्र ने अपने ससुर को फोन कर पत्नी के लापता होने की सूचना दी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने पहले गुमशुदगी और बाद में शव मिलने पर मामला दर्ज किया। जांच में हत्या और साक्ष्य मिटाने की पुष्टि होने पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं। पांच फरवरी को मछुआरों की मदद से यमुना नदी से शव बरामद हुआ था।

एडीजीसी आशीष तिवारी ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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