Monday, July 20, 2026
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New delhi : दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश ,प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट होंगे वांगचुक

New delhi ।  दिल्ली हाई कोर्ट में सोनम वांगचुक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान, हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने वांगचुक को डॉक्टरों का सहयोग करने का निर्देश दिया और उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की उनकी मांग को भी ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि वांगचुक को अस्पताल भेजने का फैसला मनमाना नहीं था। इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की गई है।

इससे पहले सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक ने पहले आईवी-ड्रिप लेने से इनकार किया था। लेकिन बाद भी इसके लिए मंजूरी दे दी। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्हें यह इलाज उनकी मर्जी से दिया गया था? इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि हां, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या शुगर-फ्री दवा उपलब्ध है।

निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग
उधर, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा सफदरजंग अस्पताल के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए। साथ ही सोनम वांगचुक को डिस्चार्ज करने या उनकी पसंद के निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत मांगी गई।

।कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक की तरफ से बहस शुरू करते हुए कहा कि वे उनकी रिहाई चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेदांता अस्पताल से बात की है और कहा कि उन्हें अपने वकील और डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

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