80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ
Kanpur । कानपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने पहली बार पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल hwd.uphq.in� पर आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के वास्तविक मूल्य अथवा अधिकतम 25 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। यदि वाहन की कीमत इससे अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। यह धनराशि सांसद निधि, विधायक निधि या सीएसआर फंड से भी जुटाई जा सकती है।
योजना का लाभ उन दिव्यांगजनों को मिलेगा जिनके पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो और जो स्वयं ट्राइसाइकिल चलाने में सक्षम हों। आवेदक की आयु 16 वर्ष से अधिक तथा परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पहले किसी सरकारी योजना, सांसद या विधायक निधि अथवा अन्य सरकारी सहायता से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिल चुकी है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यूडीआईडी कार्ड या आधार कार्ड अनिवार्य है। हाईस्कूल और उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।


