Tuesday, May 5, 2026
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Kanpur : सात माह बाद निलंबित इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट से जमानत, वक्फ संपत्ति कब्जा मामले में राहत

Kanpur । वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के चर्चित मामले में निलंबित इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा को सात माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

सभाजीत मिश्रा पिछले वर्ष 12 सितंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। उन पर आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी रहते हुए उन्होंने अधिवक्ता अखिलेश दुबे के साथ मिलकर वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा करवाया और पद का दुरुपयोग करते हुए दबाव बनाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था और विभाग ने निलंबित कर दिया था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उन्हें दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। साथ ही कार्रवाई केवल बयानों के आधार पर की गई है। अदालत ने दलीलों पर विचार करते हुए जमानत दे दी।

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद विभागीय जांच और केस की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे और कानूनी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और वक्फ संपत्ति विवाद किस दिशा में बढ़ता है।

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