Thursday, May 7, 2026
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Kanpur : डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि सिंह ने सिविल लाइन स्थित आवास पर की स्व-गणना

स्व-गणना कर जनगणना में निभाएं अपनी सक्रिय सहभागिता : जिलाधिकारी

Kanpur ।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी आवास पर स्व-गणना कर जनपदवासियों से जनगणना में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक पहले से स्व-गणना कर लेंगे तो प्रगणकों को गणना कार्य में काफी सुविधा होगी तथा प्रक्रिया अधिक सरल और त्वरित हो जाएगी।उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्व-गणना का चरण 07 मई से 21 मई 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इसके उपरांत 22 मई से 20 जून 2026 के बीच प्रगणक घर-घर जाकर सत्यापन एवं गणना का कार्य किया जाएगा।

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नागरिक स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से जनगणना पोर्टल पर जाकर स्व-गणना कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि स्व-गणना के लिए नागरिकों को जनगणना पोर्टल
*https://se.census.gov.in*पर जाकर अपने राज्य का चयन कर पंजीकरण करना होगा।परिवार के मुखिया का नाम एवं 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।

एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का ही पंजीकरण किया जा सकेगा।उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं से भी अपने अथवा अपने परिवार की स्व-गणना कर सकता है।पंजीकरण के बाद नागरिकों को अपनी लोकेशन चयनित करनी होगी तथा मकान एवं परिवार से संबंधित सामान्य जानकारी देनी होगी। इसमें मकान का प्रकार, फर्श एवं छत की स्थिति, शौचालय एवं स्नानघर की सुविधा, गैस कनेक्शन, मोबाइल, इंटरनेट, वाहन, दुपहिया वाहन, रेडियो, केबल एवं इंटरनेट कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

सभी जानकारी सही रूप से भरने के बाद आवेदन सबमिट हो जाएगा तथा नागरिकों को 11 अंकों की सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी प्राप्त होगी, जो “H” अक्षर से प्रारंभ होगी। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि इस आईडी को सुरक्षित रखें तथा प्रगणक के घर आने पर उन्हें यह आईडी दिखाएं, जिससे डेटा तुरंत सत्यापित किया जा सकेगा।

यदि कोई जानकारी छूट गई होगी तो उसे उसी समय अद्यतन किया जा सकेगा।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनगणना से संबंधित सभी सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रखी जाती हैं। यह जानकारी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत भी साझा नहीं की जाती तथा किसी अन्य संस्था अथवा न्यायालय में भी इसे तलब नहीं किया जाता। अतः सभी नागरिक निःसंकोच होकर सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं।

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