New delhi ।देश के मौजूदा सुरक्षा हालात और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा तैयारियों को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने सिविल डिफेंस नियम, 1968 की धारा 11 के तहत आपातकालीन खरीद में तेजी लाने और आवश्यक वस्तुओं की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है।
मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि यदि किसी सिविल डिफेंस एक्सरसाइज के दौरान सायरन, प्राथमिक उपचार किट, टॉर्च, मोमबत्ती जैसी सामग्री की आवश्यकता हो, तो बजट के अभाव में उसे रोका न जाए। स्थानीय निकायों के फंड का उपयोग, जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए, नगर निकायों या पंचायतों के फंड का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, और इसे अन्य कार्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए।
आपातकालीन खरीद की शक्तियां
राज्यों के सिविल डिफेंस निदेशकों को सीधी खरीद की शक्ति देने की सिफारिश की गई है ताकि कोई भी निर्णय तेजी से लिया जा सके। गृह मंत्रालय ने इस निर्देश को अत्यंत आवश्यक मानते हुए तुरंत क्रियान्वयन की के लिए कहा है, और सभी आदेशों की एक प्रति मंत्रालय को भेजने को भी कहा गया है।