Delhi । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण रद्द करने या नवीनीकरण से इनकार करने के कुछ कारणों को सूचीबद्ध कर एक नोटिस जारी किया है। इसमें ‘विकास विरोधी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और देश विरोधी प्रदर्शन आदि में शामिल होने को बतौर कारण दर्ज किया गया है।इस संबंध में 8 नवंबर को जारी नोटिस, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। इस नोटिस के अनुसार, मंत्रालय ने एफसीआरए आवेदनों को अस्वीकार करने के कारणों की सूची इसलिए दी है, क्योंकि कुछ संस्थाओं से उसे अभ्यावेदन मिला था, जिसमें कहा गया था कि उनके आवेदनों को अस्वीकार करने के कारण स्पष्ट नहीं बताए गए हैं।
नोटिस में सूचीबद्ध कारणों के बिंदु 8 में कहा गया है कि एफसीआरए प्रमाणन के लिए आवेदन रद्द किए जा सकते हैं यदि यह पाया जाता है कि एसोसिएशन ‘विकास विरोधी गतिविधियों’ या ‘विरोध भड़काने’ में शामिल रहे हैं।
वहीं, नोटिस के बिंदु 10 में कहा गया है कि लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या देने से मना किया जा सकता है यदि स्थानीय जांच में एसोसिएशन के खिलाफ प्रतिकूल इनपुट मिलता है। जैसे, विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ विरोध प्रदर्शन भड़काना, आतंकवादी संगठन/राष्ट्र-विरोधी संगठन के साथ संबंध आदि।’
बिंदु 11 में कहा गया है कि एफसीआरए का लाइसेंस तब भी रद्द किया जा सकता है, यदि ‘इसके पदाधिकारी/सदस्य/प्रमुख संघ या पदाधिकारी/इकाइयों का कट्टरपंथी/आतंकवादी संस्थाओं से संबंध हो।’
इस नोटिस के मुताबिक, प्रमाणीकरण को तब भी रद्द किया जा सकता है अगर विदेशी चंदे (एफसी) की स्वीकृति से सामाजिक/धार्मिक सद्भाव प्रभावित होने की संभावना हो या एसोसिएशन प्रेरित/जबरन धार्मिक रूपांतरण/धर्मांतरण में शामिल हो। या फिर उसके पदाधिकारियों के कट्टरपंथी संगठनों से संबंध हों।
वेबसाइट पर गृह मंत्रालय के डैशबोर्ड के अनुसार, वर्तमान में एफसीआरए लाइसेंस वाले कुल 16,026 एसोसिएशन सक्रिय हैं, जबकि कुल 20,711 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
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