नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-2, संशोधन के लिए प्रपत्र-3 और नाम हटवाने के लिए प्रपत्र-4 भरना होगा
Kanpur । आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और संशोधन कराने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।
ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के साथ दर्ज विवरण में सुधार और अपात्र नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-2 भरना होगा। वहीं, पहले से दर्ज नाम या अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए प्रपत्र-3 और किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कर उसे हटवाने के लिए प्रपत्र-4 भरना होगा।

