Jodhpur। जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम को 30 दिन की पैरोल दी है। यह पैरोल आशाराम को 11 साल में दूसरी बार मिली है। इससे पहले उसे अगस्त में 7 दिन की पैरोल मिली थी। आसाराम जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। उसे रविवार रात एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया है। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम के इलाज के लिए अनुमति देने के आवेदन पर आदेश दिए थे। आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी की। आसाराम के वकीलों ने जब तक अस्पताल से डॉक्टर छुट्टी नहीं दे देता, तब तक की अनुमति मांगी थी। सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने 30 दिन की अनुमति की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आसाराम को 30 दिन इलाज के लिए पैरोल दी। इससे पहले 13 अगस्त को हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी थी। तब आसाराम ने महाराष्ट्र के माधोबाग आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाया था।
Jodhpur : जेल से बाहर निकले आसाराम,आयुर्वेदिक अस्पताल में कराएंगे इलाज, 30 दिन की मिली पैरोल
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