Monday, February 9, 2026
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Kanpur : कुलदीप सेंगर को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई

Kanpur ।उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा और उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी।

कुलदीप सेंगर ने दिल्ली की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को आधार बनाकर जमानत की मांग की थी। यह सजा पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दी गई थी। सेंगर का तर्क था कि वह लंबे समय से जेल में हैं और अपील लंबित है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

जमानत पर सुनवाई से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने मामले के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि निचली अदालत की सजा के खिलाफ दायर अपील पर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जाए। अदालत ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें देरी न्याय के हित में नहीं है।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका भी लंबित है, जो पीड़िता की ओर से दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि कुलदीप सेंगर को दी गई 10 साल की सजा अपर्याप्त है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब हाईकोर्ट इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में उन्नाव की एक युवती ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए थे। मामले के सामने आने के बाद पीड़िता के पिता को एक पुराने मुकदमे में जेल भेजा गया, जहां पुलिस हिरासत में उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था।

इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसमें सेंगर को दोषी पाया गया। अदालत ने उन्हें सजा सुनाई और तब से वह जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।

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