Wednesday, January 14, 2026
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New Delhi : रणवीर इलाहाबादिया को झटका देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो हफ्ते के बाद आना

New Delhi । सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को झटका देकर पासपोर्ट जारी करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अब दो हफ्ते बाद आने का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया जाता है, तब जांच प्रभावित हो सकती है। इसके पहले रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने गुजारिश की कि याचिकाकर्ता की आजीविका मशहूर हस्तियों के साक्षात्कार करने से ही चलती है, और इसके लिए उन्हें लगातार यात्रा करनी पड़ती है।

इसलिए जब्त पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे। चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले आदेश के अनुसार अंडरटेकिंग भी दाखिल की है।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके दो पहलू हैं। अगर हम आपको यात्रा करने की अनुमति दे दी जाती हैं, तब जांच पर असर पड़ेगा और जांच को स्थगित भी किया जा सकता है।

मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच पूरी होने में अभी 2 सप्ताह लग सकते है। इसके बाद कोर्ट ने इलाहाबादिया को दो सप्ताह बाद आने को कह दिया। कोर्ट ने एक अन्य यूट्यूबर आशीष चंचलानी का पासपोर्ट भी जारी करने से इंकार किया है।

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