संसद का कानून है सभी को मानना होगा
New Delhi । लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी संपत्ति का दान कर सकता है, सरकारी भूमि का नहीं। शाह ने वक्फ को एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोरमेंट बताया, जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति को पवित्र उद्देश्य के लिए दान करता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद का कानून सभी को स्वीकार करना पड़ेगा।
अमित शाह ने सदन में कहा कि वे अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी द्वारा प्रस्तुत बिल के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिल को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा करना और राजनीतिक लाभ उठाना है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है।
वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम की नियुक्ति नहीं होगी
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी और इसमें किसी भी गैर-मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। उन्होंने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलत धारणाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रही है।
दान अपनी संपत्ति का ही हो सकता है
अमित शाह ने कहा कि वक्फ की अवधारणा इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय अस्तित्व में आई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति केवल वही संपत्ति दान कर सकता है जो उसकी अपनी हो। सरकारी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को दान नहीं किया जा सकता है।
कांग्रेस ने वक्फ को सौंप दीं थीं 125 संपत्तियां
शाह ने कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2013 में हुए संशोधन के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के लुटियंस जोन की 125 संपत्तियां वक्फ को सौंप दी थीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान उत्तर रेलवे की जमीन वक्फ को दी गई थी और विभिन्न राज्यों में भी वक्फ की जमीन पर मस्जिदें बनाई गईं। इस दावे पर विपक्ष ने हंगामा किया।
मुस्लिम भाइयों को नहीं होना चाहिए चिंतित
शाह ने मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की कोई भागीदारी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों का गलत तरीके से उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता बनाए रखना है।
उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए हो, जिनके लिए उन्हें दान किया गया था।