Saturday, April 19, 2025
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New Delhi : शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को ईडी ने जायज बताया,

कहा170 से अधिक फोन बदले या नष्ट किए गए

New Delhi । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी ने कहा, आरोपियों ने घोटाले से जुड़े 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले या नष्ट कर दिए। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में ईडी ने कहा कि सबूतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।

ऐसी गिरफ्तारी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। ईडी ने कहा, यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अपराधी राजनेताओं को गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी। एजेंसी ने कहा, केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए। वे पूछताछ से बच रहे थे।

ईडी ने 700 से अधिक पन्नों के जवाब में यह भी कहा कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों (आरोपी और अन्य) की ओर से कुल 170 मोबाइल फोन को बदलने या नष्ट करने का निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित है कि ये मोबाइल फोन ईडी की गहन तलाशी के दौरान बरामद नहीं किए गए। फिर इन व्यक्तियों की जांच पर वे इन्हें पेश करने में असमर्थ रहे या उन्हें दुरुस्त अवस्था में पेश नहीं कर सके।

डिजिटल सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा कि इस मामले में डिजिटल सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। अपराध की आय, मनी ट्रेल के सबूतों को नष्ट किया गया। केजरीवाल के इस दावे को खारिज करते हुए कि उन्हें चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

ईडी ने कहा है कि पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग उचित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। याचिकाकर्ता का चुनाव के नाम पर सुरक्षा पाने का दावा गलत है क्योंकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया था। ईडी का यह जवाब केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। सुप्रीम ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था।

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