Tuesday, April 7, 2026
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New delhi : बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी जीत: प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब नहीं थोपे जा सकेंगे

New delhi / कानपुर: देशभर में स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रहे विवाद और उपभोक्ता संगठनों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने ‘मीटरों की स्थापना और संचालन (संशोधन) विनियम, 2026’ के तहत नई अधिसूचना जारी की है। अब बिजली कंपनियां बिना उपभोक्ता की सहमति के किसी पर भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य रूप से नहीं लगा सकेंगी।

सहमति है अनिवार्य
नई अधिसूचना के अनुसार, स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रीपेड मोड में तब ही बदलना संभव होगा जब उपभोक्ता इसके लिए तैयार हो। बिना अनुमति के किसी भी मीटर को प्रीपेड में बदलना अब कानून के खिलाफ होगा। यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और तकनीकी बदलाव के नाम पर जबरदस्ती रोकता है।

विकल्प चुनने की आजादी
बिजली अधिनियम 2003 की मूल भावना के तहत अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिल भुगतान का तरीका चुनना पूरी तरह उपभोक्ता का निजी अधिकार है। चाहे वह प्रीपेड हो या पोस्टपेड, यह फैसला खुद उपभोक्ता करेगा। इसका मतलब यह है कि तकनीक में सुधार होने के बावजूद आपकी पसंद और सहमति का सम्मान किया जाएगा।

नियमों में संशोधन
1 अप्रैल 2026 से लागू इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क उपलब्ध हैं, वहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। लेकिन उपभोक्ता के पास हमेशा विकल्प मौजूद रहेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि तकनीक बढ़ेगी, लेकिन तानाशाही या जबरदस्ती नहीं होगी।

संगठनों की बड़ी जीत
उपभोक्ता परिषद और अन्य संगठनों ने लंबे समय से यह तर्क दिया था कि प्रीपेड मीटर व्यवस्था जनता पर थोपी जा रही थी। केंद्र सरकार का यह कदम उनके लंबे संघर्ष और सुझावों का परिणाम माना जा रहा है।

तकनीक और पारदर्शिता
स्मार्ट मीटर से बिजली रीडिंग में पारदर्शिता आएगी, लेकिन बिल भुगतान का तरीका—पहले इस्तेमाल करके बाद में भुगतान या पहले रिचार्ज करके—पूरी तरह से उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस अधिसूचना से उपभोक्ता हितों और तकनीकी विकास में संतुलन स्थापित होगा।

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