Tuesday, September 22, 2026
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Lucknow : 5 महानगरों में एफएसडीए की कार्रवाई: फास्ट फूड एवं रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, 7 यूनिट्स के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति

 

 

शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत पांच जिलों के खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की सघन कार्रवाई

इंसेक्ट-रोडेंट इन्फेस्टेशन, खराब हाइजीन, वेज-नॉनवेज सेग्रीगेशन का अभाव और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का उपयोग मिला

कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में देर रात तक चला सघन निरीक्षण अभियान

निरीक्षण में कई अनियमितताएं मिलने के बाद जनहित में विभाग की ओर से की गई नियमानुसार कार्रवाई

Lucknow।  खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के अंतर्गत प्रदेश के पांच जनपदों कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में फास्ट फूड एवं रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। सोमवार देर रात तक चले निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं प्रसंस्करण स्थलों पर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इन परिस्थितियों को खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मानते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की गई। देर रात तक चले निरीक्षण के उपरांत सभी पांच जनपदों में जनहित को देखते हुए कुल 6 यूनिट्स के लाइसेंस निलंबन किए जाने की संस्तुति की गई है।

 

निरीक्षण में मिलीं कई खामियां

निरीक्षण में खाद्य प्रतिष्ठानों पर इंसेक्ट एवं रोडेंट इन्फेस्टेशन, अत्यंत खराब हाइजीन एवं सैनिटरी कंडीशन, वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों के पृथक भंडारण एवं पृथक प्रसंस्करण की समुचित व्यवस्था का अभाव पाया गया। कई स्थानों पर नालियों में गंदे पानी एवं अपशिष्ट का जमाव मिला, जिससे क्रॉस-कॉन्टेमिनेशन की गंभीर संभावना थी। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के संग्रह एवं उपयोग की स्थिति भी पाई गई।

कानपुर नगर : टुंडे कबाबी में मिलीं गंभीर कमियां

टुंडे कबाबी, कानपुर में हाइजीन एवं सैनिटेशन की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। खाद्य प्रोसेसिंग एरिया में दुर्गन्ध विद्यमान थी। रॉ मीट का रख-रखाव उचित नहीं पाया गया। वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों का पृथक्करण नहीं था। नाली में पानी जमा होने से दुर्गंध तथा कॉन्टेमिनेशन की स्थिति पाई गई।

वाराणसी : वॉव मोमोज में एक्सपायर्ड सामग्री मिली

वॉव मोमोज वाराणसी में पैक्ड खाद्य पदार्थों पर भविष्य की निर्माण तिथि अंकित किए जाने की स्थिति पाई गई। परिसर में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक एवं सॉस का भंडारण तथा उपयोग पाया गया।

आगरा : अमृतसरी कुलचा में खराब हाइजीन

आगरा के संजय पैलेस के करीब अमृतसरी कुलचा में हाइजीन एवं सैनिटरी कंडीशन अत्यंत खराब पाई गई। खाद्य पदार्थों की पैकिंग अनुचित कागज में की जा रही थी। दीवारों से पेंट की परतें निकल रही थीं तथा एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के उपयोग की स्थिति पाई गई। व्यवस्था में सुधार होने तक खाद्य कारोबार बंद करने की संस्तुति की गई।

गाजियाबाद : चार प्रतिष्ठानों में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं

एसी एंटरप्राइज, गाजियाबाद के डीप फ्रीजर में चिकन एवं मटन से रक्त का रिसाव पाया गया, जिससे क्रॉस-कॉन्टेमिनेशन की संभावना थी। वेज-नॉनवेज का सेग्रीगेशन नहीं था। प्रोसेसिंग एरिया एवं बेसमेंट में अत्यधिक गंदगी पाई गई। बिना ढक्कन के खुले डस्टबिन पाए गए।

 

फ्लॉको क्लॉक्ज युवराज नगर, गाजियाबाद में डीप फ्रीजर अत्यधिक गंदा पाया गया। वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों का सेग्रीगेशन नहीं था। चिमनी एवं अन्य उपकरणों पर गंदगी तथा बर्तनों एवं उपकरणों की अपर्याप्त सफाई पाई गई।

नाथूस, राज नगर, गाजियाबाद में नाली में अपशिष्ट जमा होने से दुर्गंध की स्थिति थी। खाद्य परिसर में इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, कीड़े एवं कॉकरोच पाए गए। मिठाइयों के बचे हुए खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, तेल का बार-बार उपयोग तथा खुले कंटेनरों में खाद्य पदार्थों का भंडारण पाया गया। सब्जियां भी खुले में रखी थीं, जिससे कॉन्टेमिनेशन की संभावना थी। अनुज्ञप्ति निलंबन की संस्तुति की गई है।

बीकानेरवाला, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद के परिसर में इंसेक्ट इन्फेस्टेशन पाया गया। हाइजीन एवं सैनिटरी कंडीशन अत्यंत खराब थी। क्लीनिंग एरिया अत्यधिक गंदा था, ड्रेनेज चोक था तथा किचन में डस्टबिन खुले में रखे पाए गए। जनहित के दृष्टिगत अनुज्ञप्ति निलंबन की संस्तुति की गई है।

खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर विभाग का जोर

विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, क्रॉस-कॉन्टेमिनेशन की रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर कमियों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियमों/विनियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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