Kerala । केरल के त्रिवेंद्रम में कोर्ट ने एक महिला को अपने प्रेमी शेरोन राज को जहर देकर मारने के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह मामला नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चला था। कोर्ट ने महिला ग्रीष्मा के मामा निर्मलकुमारन नायर को भी सबूत मिटाने का दोषी माना जबकि उसकी मां सिंधुकुमारी को बरी कर दिया।
जानकारी के मुताबिक ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसे जहर मिला आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रीष्मा की मां और चाचा पर आरोप था कि उन्होंने जहर की बोतल छिपाकर सबूत मिटाए हैं और अपराध को छुपाने की कोशिश की। बता दें कि ग्रीष्मा को अपहरण या हत्या के लिए अपहरण, जहर देकर चोट पहुंचाना, सबूत मिटाने और झूठे सबूत देने का दोषी पाया गया है।