Kanpur ।अपर जिलाधिकारी (वि०रा०)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सीसामऊ विधान सभा उप निर्वाचन-2024 के लिए 20 नवम्बर, 2024 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है तो उसके लिए ये विकल्प के रूप में दिखाना पड़ेगा।उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धियां इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पेश करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगें।
मतदाता पहचान पत्र के ये होगे विकल्प
मतदाता को पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज, केन्द्र राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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