ग्राम प्रधान प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक कर सकेंगे खर्च : जिलाधिकारी
Kanpur । राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप-निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित कर दी है।
हालांकि चुनाव कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आयोग द्वारा तय की गई ये दरें आगामी चुनावों में लागू रहेंगी।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र केवल निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे और जमानत राशि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ही जमा करनी होगी। प्रत्याशियों को नामांकन के समय व्यय सीमा की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
जिलाधिकारी के अनुसार- सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन शुल्क ₹200, जमानत राशि ₹800 और व्यय सीमा ₹10,000 तय की गई है।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशियों के लिए यह क्रमशः ₹100, ₹400 और ₹10,000 रहेगी।
- प्रधान ग्राम पंचायत के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ₹3,000 जमानत राशि देनी होगी तथा अधिकतम ₹1,25,000 तक खर्च की अनुमति होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि ₹1,500 तय की गई है।
- सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए व्यय सीमा ₹1,00,000,
- सदस्य जिला पंचायत के लिए ₹2,50,000,
- प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए ₹3,50,000,
- और अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए ₹7,00,000 तय की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई ये दरें नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और एकरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्राप्त होगा और चुनाव प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष बनेगी।
| पदनाम | अधिकतम व्यय सीमा (रुपये) |
|---|---|
| सदस्य ग्राम पंचायत | 10,000 |
| प्रधान ग्राम पंचायत | 1,25,000 |
| सदस्य क्षेत्र पंचायत | 1,00,000 |
| सदस्य जिला पंचायत | 2,50,000 |
| प्रमुख क्षेत्र पंचायत | 3,50,000 |
| अध्यक्ष जिला पंचायत | 7,00,000 |


