ट्रायल कोर्ट में मुकदमा जारी रहेगा, पूर्व विधायक की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की
Kanpur । सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी के लिए कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर मामले में चल रही कानूनी कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पहले की तरह जारी रहेगा। सोलंकी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द किया जाए।
सुनवाई और फैसला
न्यायमूर्ति की पीठ ने मामले की गंभीरता और तथ्यों को देखते हुए याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही प्रक्रिया कानून के अनुरूप है और इसे निरस्त करने का कोई ठोस आधार नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि अदालत ने लंबी बहस और दलीलों के बाद 12 जनवरी को सुनवाई पूरी की थी और तब अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
पुलिस का मामला
कानपुर पुलिस ने इरफ़ान सोलंकी और उनके साथियों के खिलाफ संगठित अपराध और रंगदारी जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कानूनी शिकंजा कसने के बाद सोलंकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
राजनीतिक और कानूनी असर
इरफ़ान सोलंकी पहले ही आगजनी के एक मामले में सजा काट रहे हैं, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब गैंगस्टर मामले में राहत न मिलने के बाद उनकी कानूनी और राजनीतिक राह और भी कठिन होती नजर आ रही है। इस फैसले के बाद कानपुर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।


