Tuesday, January 13, 2026
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Kanpur : हाईकोर्ट से बड़ी राहत ,गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ,भाई रिजवान सोलंकी और आटेवाला को मिली जमानत

जाजमऊ थाने में दर्ज हुंआ था गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा
महाराजगंज जेल में बंद हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी
जाजमऊ आगजनी केस में हुई थी सात साल की सजा

Kanpur ।समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आगजनी केस में सात साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी और इसराइल आटेवाला को गुरूवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इन तीनों के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया।

#kanpurकरीब 33 महीने बाद पूर्व विधायक और उनके भाई जेल से बाहर आयेंगे। बता दे कि जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली नजीर फातिमा ने घर में आगजनी के मामले में जाजमऊ थाने में तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

#kanpur

इसके बाद इरफान पर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए थे।इसी दौरान जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि एक-एक कर लगभग सभी मुकदमों में इरफान और रिजवान को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में जमानत नहीं मिली थी।इस कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी।

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