Kanpur ।नगर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद बीती 19 जून को शासन ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया था. डीएम और सीएमओ के बीच चल रहा विवाद लखनऊ में लोक भवन के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में रहा था।इस मामले में सरकार के मंत्री और विधायक भी खेमे में बंट गए थे।
किसी ने सीएमओ के पक्ष में तो किसी ने सीएमओ के खिलाफ चिट्ठी लिखी ।डॉ हरिदत्त नेमी ने सस्पेंशन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।उनका आरोप था कि बिना विभागीय जांच के उन्हें पद से हटाया गया। हाईकोर्ट को डॉक्टर हरिदत्त नेमी की दलीलों में दम लगा और निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।