Kanpur ।जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए शासन द्वारा चालू वित्तीय में शुभ विवाह हेतु वर्ष 2025 में जनवरी-16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 व फरवरी- 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25 एवं मार्च-1, 2, 6, 7, 12 तिथियॉ निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक पात्र आवेदनकर्ता विभागीय पोर्टल/वेबसाइट- https://cmsvy.upsdc.gov.in पर विवाह के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व किसी भी इण्टरनेट कैफे, जनसुविधा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है। योजनान्तर्गत जनपद में 1918 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तो के बारे में बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो, आवेदक की परिवार की वार्षिक आय रू0-2.00 लाख से अधिक न हो, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष एवं वर के लिए 21 वर्ष आयु कम न हो, कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाये।योजना धनराशि व्ययभार के बारे में बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाल एवं गृहस्थी हेतु सहायता राशि रू0-35,000/- मात्र सहायता राशि होगी।
कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाल एवं गृहस्थी हेतु रू0 10,000/- मात्र के रूप में यथा (कपडें, बिछिया, चांदी के पायल तथा 07 बर्तन इत्यादि) सामग्री प्रदान की जाती है तथा विधवायें, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामले में रू0 5,000/- तक की वैवाहिक सामग्री प्रदान की जाती है, कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रू0-6,000/- मात्र व्यय किया जायेगा।