New Delhi । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय में सक्रिय हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) संगठन को गैरकानूनी घोषित किया है। इस संगठन पर पांच सालों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एचएनएलसी को देश के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते बैन किया है। यह कार्रवाई विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत की है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक एचएनएलसी संगठन मेघालय राज्य के उन इलाकों में सक्रिय रहा है, जहां खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रहते हैं। इस संगठन ने भारत से अलगाव की कोशिश की और अपनी गतिविधियों को फैलाने के लिए स्थानीय लोगों से जबरन वसूली की। इसके साथ ही यह संगठन पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही समूहों के साथ संबंध था।
मंत्रालय ने बताया कि 16 नवंबर 2019 से 30 जून 2024 के बीच, एचएनएलसी संगठन मेघालय में विस्फोटक सामग्री रखने, विस्फोटक घटनाओं और हिंसा में शामिल रहा है। संगठन के 73 सदस्य गिरफ्तार हुए और तीन ने आत्मसमर्पण किया था।
केंद्र सरकार का मानना है कि इस संगठन की गतिविधियों को रोकना जरूरी है, क्योंकि यह भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो यह संगठन फिर से संगठित होकर हथियारबंद होकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को तेज कर सकता है, जिससे नागरिकों और सुरक्षाबलों की जान और संपत्ति का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए, केंद्र सरकार ने इसे गैरकानूनी घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंधित लगाने का फैसला लिया है।
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