Agra ।आगरा की माननीय सत्र अदालत ने ज्ञानेंद्र दत्त शर्मा की ओर से दायर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका को खारिज कर दिया है।यह मामला थाना नाई की मंडी, आगरा में दर्ज मुकदमा संख्या 123/2021 से संबंधित है, जिसमें श्री ज्ञानेंद्र दत्त शर्मा पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात एवं जालसाजी से जुड़े गंभीर आरोप हैं। प्रकरण में धन के दुरुपयोग, फर्जी बिलों और गैर-मौजूद फर्मों के माध्यम से भुगतान दर्शाने जैसे आरोप शामिल हैं।
माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता।
अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के पश्चात अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, और कानून के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
यह उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भी संबंधित याचिका को निरस्त किया जा चुका है तथा प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल होकर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है।


