नहीं होगी एचआर डिपार्टमेंट से अप्रूवल की जरूरत
New Delhi । एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) के सब्सक्राइबर्स के लिए अहम बदलाव होने वाले हैं। अब कर्मचारियों को पीएफ केवाईसी कराने के लिए एचआर डिपार्टमेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने घोषणा की है कि जून 2025 से वह कर्मचारी खुद से सेल्फ-अटेस्टेशन के जरिए केवाईसी कर सकेंगे, जिससे कंपनी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे।
इस बदलाव से पीएफ से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, खासकर तब जब कंपनियां बंद हो जाती हैं और केवाईसी की वजह से पीएफ क्लेम अटक जाते हैं। यह कदम ईपीएफओ 3.0 का हिस्सा होगा, जो इस साल लॉन्च किया जाएगा। इस नई योजना में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और रोजगार आधारित योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे ईपीएफओ का कामकाज और भी आसान होगा।
ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च से अनुमान लगाया है कि पीएफ सब्सक्राइबर्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जो वर्तमान में करीब आठ करोड़ है और यह 10 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके अलावा फंड निकालने की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी।
ईपीएफओ के नए नियमों के तहत बैंकों के साथ मिलकर सब्सक्राइबर्स को एक तय सीमा तक बिना किसी आवेदन के सीधे अपने खाते से फंड निकालने की सुविधा दी जा सकती है, जिससे पीएफ के सब्सक्राइबर्स को अपनी मेहनत की कमाई निकालने में आसानी होगी।