वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में रहने का आरोप है
New Delhi । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर के अहमद तारिक बट्ट के परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी। कहा- जब तक इन लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं हो जाते, तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए।
दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोडऩे का आदेश दिया था। बट्ट परिवार को भी देश छोडऩे का नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने परिवार को यह स्वतंत्रता दी कि यदि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदेश से खुश नहीं हैं तो जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में दिया कोर्ट का आदेश मामले में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए।