Mumbai । बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री वर्मा द्वारा तलाक की दायर याचिका पर फैमिली कोर्ट को गुरुवार तक फैसला देने के निर्देश दिये हैं। वहीं बुधवार को हाईकोर्ट ने चहल और धनश्री की याचिका पर अनिवार्य छह महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड माफ कर दी।
इस जोड़े ने इस साल 5 फरवरी को फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी।दोनों ने आपसी सहमति से तलाक होने के कारण कूलिंग ऑफ पीरियड माफ करने की भी मांग की थी। हालांकि, 20 फरवरी को फैमिली कोर्ट ने इसे माफ करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों हाई कोर्ट पहुंचे थे।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, तलाक दिए जाने से पहले हर जोड़े को छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि से गुजरना पड़ता है। न्यायमूर्ति माधव जामदार की बेंच ने याचिका को मंजूरी दे दी।
चहल ने धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें से 2 करोड़ 37 लाख और 55 हजार पहले ही दिये जा चुके हैं। चहल आईपीएल में शामिल हैं, इसलिए वकील ने बताया कि वह 21 मार्च के बाद उपलब्ध नहीं हो सकते।
इसलिए फैमिली कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह 20 मार्च तक उनके तलाक की याचिका पर फैसला करे। चहल 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पंजाब किंग्स टीम की ओर से खेल रहे हैं।
चहल ने 22 दिसंबर, 2020 को डांस कोरियोग्राफर और डेंटिस्ट धनश्री से शादी की थी पर बाद में दोनो में दूरियां आ गयीं थीं।