नाबालिगों को बिक्री पर रोक, सार्वजनिक जगह धूम्रपान किया तो 200 रुपये तक जुर्माना
Kanpur । स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। शैक्षणिक संस्थानों की सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना भी अपराध है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने की बात कही है।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में ‘यहां धूम्रपान करना अपराध है’ का निर्धारित आकार का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। बोर्ड पर शिकायत के लिए नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और विभाग का नाम भी दर्ज करना होगा।
तंबाकू का विज्ञापन किया तो कार्रवाई
तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। तंबाकू विक्रेताओं को दुकान पर चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। स्कूलों के मुख्य द्वार पर भी निर्धारित चेतावनी बोर्ड लगाना जरूरी है।
खुली सिगरेट बेचने पर भी जुर्माना
बिना निर्धारित चित्रित स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी कार्रवाई होगी। खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित है। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित चेतावनी बोर्ड और साइनेज लगाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग, शिक्षण संस्थान और तंबाकू विक्रेता की होगी।


