Friday, June 27, 2025
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Kanpur : मनमानी फीस वसूलने पर सुधर सिंह एकेडमी और दी चिन्ट्रलस स्कूल पर एक एक लाख का जुर्माना लगाया

Kanpur ।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित शुल्क नियामक समिति द्वारा उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वत्रत विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के प्राविधानों का अनुपालन में करने वाले दो विद्यालय सुधर सिंह एकेडमी, 416 सलबरी स्वर्णजयन्ती विहार, कोयला नगर,एवं दी चिन्ट्रलस स्कूल, रतनलाल नगर पर 01-01 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, जिसे संस्थान को एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा।

 

बता दें कि जनपद में संचालित सी०बी०एस०ई० आई०सी०एस०ई० / अन्य बोर्ड से सम्बद्धता / मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने तथा दुकान विशेष से पाठ्य पुस्तके, यूनीफार्म खरीदे जाने की प्राप्त शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित जनपदीय शुल्क नियामक समिति की नवीन सभागार में विगत 24 मई को बैठक सम्पन्न हुई।

 

जिसमें विद्यालय द्वारा मनमानी फीस मसूले जाने तथा दुकान विशेष से पाठ्य पुस्तके, यूनीफार्म खरीदे जाने की प्राप्त शिकायतों के क्रम में विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी। आख्या का समिति द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि सुधर सिंह एकेडमी, 416 सतबरी स्वर्णजयन्ती विहार, कोयला नगर, ने उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वत्रत विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

*क्या कहता है स्ववित्तपोषित स्वत्रत विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018*

अधिनियम में बिन्दु संख्या 3(4) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रमुख, प्रत्येक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा”।

 

2 बिन्दु संख्या 3(7) कोई विद्यालय समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, शैक्षणिक सत्र के दौरान उप धारा (4) के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित शुल्क से अधिक कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा “।

 

3 बिन्दु संख्या 4(1) “विद्यमान छात्रो के लिए अनुज्ञात शुल्क वृद्धि कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने विद्यमान छात्रो के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के अध्यापन कर्मचारी वर्ग के मासिक वेतन में प्रति व्यक्ति वृद्धि के औसत के बराबर विद्यालय के प्रत्येक वर्ग / कक्षा/स्तर के लिए स्वयं अपने वार्षिक शुल्क में पुनरीक्षण कर सकता है. किन्तु शुल्क वृद्धि, नवीन उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक छात्र से वसूल किये गये पांच प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी”।

 

 

इसी क्रम में जनपदीय शुल्क नियामक समिति द्वारा उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वत्रंत विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 उपरोक्त बिन्दुओ का संस्था सुघर सिंह एकेडमी 416 सतबरी स्वर्णजयन्ती विहार, कोयला नगर को दोषी मानते हुए संस्था में अध्ययनरत् छात्रों से अधिक ली गयी शुल्क को वापस करने के साथ ही अधिनियम 2018 के उल्लंघन किये जाने पर रू० एक लाख का अर्थदण्ड लगाए जाने का निर्णय लिया गया है।

 

जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशान्त कुमार द्विवेदी सह जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा दी चिन्ट्‌लस स्कूल, रतनलाल नगर की जांच की गयी। सह जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था दी चिन्ट्लस स्कूल, रतनलाल नगर कानपुर नगर द्वारा उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वत्रंत विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 में प्राविधानित विनियमों के अध्याय दो के बिन्दु संख्या 3(4) एव 3(5) में उल्लिखित प्राविधानो की जानकारी न होने के कारण उनका अनुपालन नहीं किया गया है तथा अधिनियम दो के बिन्दु संख्या 3 (10) में उल्लिखित प्राविधानो के विपरीत विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रो द्वारा फेयर डील बुक स्टॉल से पुस्तके क्रय की जा रही है।

 

सह जिला विद्यालय निरीक्षक की जांच आरुमा का जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय शुल्क नियामक समिति द्वारा परीक्षण किया जिसके उपरान्त जनपदीय समिति द्वारा संस्था दी चिन्ट्‌लस स्कूल, रतनलाल नगर के द्वारा उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वत्रंत विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के अध्याय दो के बिन्दु संख्या-3 (10) अधिनियमो का उल्लंघन का दोषी मानते हुए सस्था में अध्ययनरत छात्रों से अधिक ली गयी शुल्क को वापस करने के साथ किसी छात्र को पुस्तके, जूते, मोजे व यूनीफार्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय किये जाने का उल्लंघन किये जाने पर रू० एक लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

 

जिलाधिकारी द्वारा दोनों विद्यालय पर लगाये गया अर्थदण्ड एक लाख रू० को जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम से संचालित बैंक खाते में एक सप्ताह के अन्दर जमा कराये

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