फार्म-6 से नाम जोड़ने, फार्म-7 से हटाने और फार्म-8 से संशोधन व पता बदलने की सुविधा
Kanpur । लोकतंत्र में भागीदारी की पहली सीढ़ी मतदाता सूची में नाम दर्ज होना है। जिले में निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण के बीच 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं समेत सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल कराने पर जोर दिया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यह प्रक्रिया चल रही है।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने युवाओं, महिलाओं और अन्य पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और नाम नहीं होने पर तत्काल जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम सूची में दर्ज हैं या नहीं, इसकी भी जांच कर ली जाए।
नया नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरना होगा। वहीं मृतक या अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फार्म-7 और नाम, उम्र, पता समेत किसी विवरण में संशोधन अथवा निवास स्थान बदलने के लिए फार्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
आवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय अथवा बीएलओ को दिए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। पात्र नागरिक ईसीआईनेट और एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से फार्म भर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की कि लोग मतदाता सूची में अपना और परिवार के पात्र सदस्यों का नाम जरूर जांचें। किसी तरह की त्रुटि मिलने पर निर्धारित फार्म के जरिए सुधार कराएं, ताकि मतदाता सूची अद्यतन और त्रुटिरहित बनी रहे।


