Kanpur । कानपुर में 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पीयूसीसी पोर्टल पर तकनीकी बदलाव कर दिए हैं, जिससे अब बिना एचएसआरपी वाले वाहनों का पीयूसी बन पाना संभव नहीं होगा।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के माध्यम से पीयूसीसी पोर्टल को अपडेट किया गया है, ताकि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि किसी वाहन पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी तो सिस्टम स्वतः उसका पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा।
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन वाहन निर्माता कंपनियों के कुछ मॉडलों के लिए फिलहाल एचएसआरपी उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से छूट दी गई है।


