Tuesday, February 24, 2026
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Kanpur :  ई-रिक्शा और ई-ऑटो के लिए कलर कोड अनिवार्य, 25 फरवरी से स्टीकर मिलेंगे

Kanpur । शहर में बढ़ते जाम और अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित करने के लिए कानपुर पुलिस ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत शहर में चलने वाले ई-रिक्शा और ई-ऑटो के लिए कलर कोड स्टीकर अनिवार्य कर दिया गया है। 25 फरवरी 2026 से सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से स्टीकर आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी।

यातायात पुलिस के अनुसार वाहन स्वामी अपने नजदीकी थाने या एसीपी ट्रैफिक कार्यालय के काउंटर पर पहुंचकर स्टीकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। काउंटर पर तैनात कर्मी सॉफ्टवेयर में विवरण दर्ज करेंगे, जिसके बाद पते के आधार पर क्यूआर कोड युक्त कलर स्टीकर और वाहन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। यह स्टीकर पूरी तरह निःशुल्क दिया जाएगा।

सात रंगों में बंटा शहर
यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए शहर को सात अलग-अलग कलर जोन में बांटा गया है। लाल जोन में कोतवाली, फीलखाना, मूलगंज, कलक्टरगंज, हरवंश मोहाल, बादशाही नाका, अनवरगंज, चमनगंज, रायपुरवा और बेकनगंज क्षेत्र शामिल किए गए हैं।

हरा जोन में नौबस्ता, किदवई नगर, बाबूपुरवा, रेलबाजार और आसपास के इलाके रखे गए हैं।
धानी जोन में बर्रा, गुजैनी, हनुमंत विहार, जूही और गोविंद नगर शामिल हैं।
नीला जोन में चकेरी, जाजमऊ और छावनी क्षेत्र को रखा गया है।

पीला जोन में कर्नलगंज, ग्वालटोली, सीसामऊ, बजरिया और कोहना आते हैं।
बैंगनी जोन में कल्याणपुर, पनकी, अरमापुर और रावतपुर क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जबकि गुलाबी जोन में काकादेव, स्वरूपनगर, नजीराबाद, फजलगंज और नवाबगंज को रखा गया है।

क्यूआर कोड से मिलेगी पूरी जानकारी
नए स्टीकर पर क्यूआर कोड होगा। इसे स्कैन करते ही चालक और वाहन की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इससे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और अवैध रूप से चल रहे वाहनों की पहचान आसान होगी। साथ ही रूट निर्धारित होने से सड़कों पर ई-रिक्शा का दबाव कम होगा और जाम की समस्या भी घटेगी।

9 मार्च के बाद होगी सख्ती
यातायात पुलिस ने सभी चालकों को 9 मार्च 2026 तक अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने की चेतावनी दी है। इसके बाद बिना फिटनेस और बीमा के चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी असुविधा या शिकायत के लिए ट्रैफिक मीडिया हेल्पलाइन नंबर 9305104387 जारी किया गया है।

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