उपेंद्र यादव ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए मान्यता रद करने की थी शिकायत
लोकपाल ने जांच में पाया कि शिकायतकर्ता ने बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाये, न ही कोई हलफनामा दिया
Kanpur । उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के खिलाफ इसी महीने की गयी एक शिकायत को बीसीसीआई के लोकपाल व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण मिश्रा ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। लोकपाल द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि तीन अगस्त को ईमेल के द्वारा उपेंद्र यादव द्वारा यूपीसीए के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करायी गयी थी।
जिसमें उन्होंने बीसीसीआई के नियम ३ (बी) का उल्लंघन करने के लिए यूपीसीए की मान्यता को रद करने को कहा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पदाधिकारियों को निदेशक नहीं माना जाता और एक अलग निदेशक मंडल स्थापित किया जाता है।
यह भी आरोप लगाया गया है कि यह बीसीसीआई के नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। हालांकि शिकायकर्ता ने यह नहीं दर्शाया है कि किस आधार पर यह बीसीसीआई के नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघनहै। न ही यूपीसीए के नियमों का कोई उल्लेख किया है।
शिकायत में कोई भी महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। शिकायत के साथ हलफनामा भी दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है और शिकायतकर्ता को प्रक्रिया के अनुसार नई शिकायत दर्ज करने की छूट दी जाती है, जिसमें उचित विवरण दिया जाए और यह उल्लेख किया जाए कि किस प्रकार और किन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।