Bharuch)| झगडिया जीआईडीसी में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है| चार्टशीट दाखिल होने के 72 दिनों में ही अदालत ने अहम फैसला सुनाकर ऐसी मनोवृत्ति के लोगों को कड़ा संदेश दिया है| जानकारी के मुताबिक भरुच जिले की झगडिया जीआईडीसी दिसंबर 2024 को 10 साल की बच्ची हैवानियत की शिकार हुई थी|
विजय पासवान नामक शख्स ने आरोपी के साथ पाशविक दुष्कर्म किया था| दुष्कर्म के बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लोहे की राड डाल दी थी| गंभीर हालत में जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तब वहां डोक्टर भी कांप उठे थे| लोहे के सरिया के कारण लड़की के जननांग, गर्भाशय, मल क्षेत्र और बड़ी आंत में गंभीर चोटें आईं थीं।
अस्पताल में 8 दिनों के उपचार के बाद बच्ची की मौत हो गई थी| विजय पासवान ने इसी बच्ची के साथ घटना के एक महीने पहले भी दुष्कर्म किया था| लेकिन बच्ची के माता-पिता की चुप्पी से आरोपी बेखौफ हो गया और दूसरी ओर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं| घटना के चंद घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी विजय पासवान को गिरफ्तार कर लिया|
जांच में विजय पासवान ने कबूल किया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया था| पुलिस ने लोहे के उस सरिया को आरोपी के घर से बरामद किया था| पुलिस ने मजबूत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया| आरोप पत्र दाखिल करने के 72 दिनों में अदालत ने आरोपी विजय पासवान को दोषी करार देते हुए सजा ए मौत सुनाई है|